जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन विधेयक 2024
 
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जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन विधेयक 2024

Fri 09 Feb, 2024

सन्दर्भ

  • इससे हाल ही में लोकसभा ने जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024 को  मंजूरी दे दी है । 
  • इससे पूर्व राज्यसभा ने जल संशोधन (प्रदूषण और रोकथाम) अधिनियम, 2024 को पारित कर दिया था । 

प्रमुख बिंदु

  • यह संसोधन अधिनियम जल (प्रदूषण और रोकथाम) अधिनियम, 1974 में महत्वपूर्ण बदलाव करता है, जैसे कि गैर-अपराधीकरण। 
  • अधिनियम के कुछ उल्लंघनों को "मामूली" माना जाता है, जिसमें अधिकांश भाग के लिए कारावास की सजा के साथ ₹10,000 से ₹15 लाख तक का जुर्माना शामिल है।
  • अधिनियम का संशोधित संस्करण वर्तमान में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होगा। 
  • 1974 में पारित मूल अधिनियम, 12 राज्यों में लागू है।
  • यह कानून केंद्र को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के अध्यक्षों का चयन करने के लिए नियम बनाने और दिशानिर्देश तैयार करने का भी अधिकार देता है, जिनका पालन राज्य किसी भी राज्य बोर्ड द्वारा उद्योगों की स्थापना और नई संचालन प्रक्रियाओं के लिए सहमति देने, इनकार करने या सहमति रद्द करने से संबंधित मामलों पर कर सकते हैं।
  • यह विधेयक अपराध की गंभीरता और प्रदान की गई सजा की गंभीरता के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है।
  • छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाने और उल्लंघन जारी रहने की स्थिति में इसे मौद्रिक दंड से बदलने के लिए,'' अधिनियम में प्रावधान किए गए हैं
  • नये प्रावधान उदाहरण के लिए, 1974 का अधिनियम कहता है कि जिस अपराध के लिए सजा स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं है, उसमें तीन महीने तक की जेल या ₹10,000 तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। 
  • नया संशोधित अधिनियम सज़ा के रूप में कारावास को हटा देता है, और ₹10,000 से ₹15 लाख के बीच जुर्माने का प्रावधान करता है। 
  • अधिनियम के तहत किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए जुर्माना देने में विफलता पर तीन साल तक की जेल की सजा होगी, या लगाए गए जुर्माने की राशि का दोगुना तक जुर्माना लगाया जाएगा। 

परीक्षापयोगी तथ्य

जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1974

  • जल प्रदूषण के नियंत्रण और रोकथाम तथा देश में पानी की उच्च गुणवत्ता  बनाए रखने हेतु इसे वर्ष 1974 में अधिनियमित किया गया था। 
  • इसे वर्ष 1988 में संशोधित किया गया था। 
  • 1977 में उपकर लगाने के लिए इसमें संसोधन किया गया था ।
  • अंतिम बार इस  अधिनियम में वर्ष 2003 में संशोधन किया गया था।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

  • केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) एक सांविधिक संगठन है। 
  • इसका गठन जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन सितंबर, 1974 में किया गया था।

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