डब्ल्यूटीओ :भारत ताईवान मुद्दा
 
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डब्ल्यूटीओ :भारत ताईवान मुद्दा

Sat 27 Apr, 2024

सन्दर्भ

  • हाल ही में भारत और चीनी ताइपे ने डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान निकाय से 26 जुलाई तक कुछ सूचना और प्रौद्योगिकी उत्पादों पर नई दिल्ली के आयात शुल्क के खिलाफ कोई फैसला नहीं लेने को कहा है क्योंकि दोनों पक्ष मामले को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं।

प्रमुख बिंदु

  • यह मुद्दा 26 अप्रैल को जिनेवा में विवाद निपटान निकाय की बैठक के दौरान उठा।
  • इससे पहले भी, डीएसबी ने रिपोर्टों पर विचार करने में देरी के लिए भारत और चीनी ताइपे के तीन पिछले अनुरोधों पर सहमति व्यक्त की थी।
  • डब्ल्यूटीओ के नियमों के अनुसार, आदेश जारी होने के 60 दिनों के भीतर पैनल के फैसले को डीएसबी द्वारा कार्यान्वयन के लिए अपनाना होगा। हालाँकि, देश परस्पर निर्णय को अपनाने में देरी के लिए डीएसबी से अनुरोध कर सकते हैं।
  • डब्ल्यूटीओ के एक विवाद पैनल ने 17 अप्रैल, 2023 को अपनी रिपोर्ट में कहा कि कुछ सूचना और प्रौद्योगिकी उत्पादों पर भारत द्वारा लगाया गया आयात शुल्क वैश्विक व्यापार मानदंडों का उल्लंघन है।
  • डब्ल्यूटीओ में इन कर्तव्यों के खिलाफ यूरोपीय संघ, जापान और ताइवान द्वारा दायर एक मामले के बाद यह फैसला आया।
  • मई 2019 में, चीनी ताइपे ने सेलुलर नेटवर्क के लिए टेलीफोन सहित कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर लगाए गए आयात शुल्क को लेकर डब्ल्यूटीओ में भारत के खिलाफ मामला दायर किया था।

भारत का स्टैंड

  • भारत ने कहा है कि ये आईसीटी उत्पाद डब्ल्यूटीओ के सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद समझौते का हिस्सा हैं और नई दिल्ली इस समझौते का हिस्सा नहीं है। 
  • भारत 1997 में हस्ताक्षरित ITA-1 का एक हिस्सा है, जिसमें इन उत्पादों पर सीमा शुल्क को समाप्त करने का कोई दायित्व नहीं था।

देशों के मध्य किसी विवाद को सुलझाने की प्रक्रिया

  • वैश्विक निर्यात और आयात के लिए मानदंड तैयार करने के अलावा, डब्ल्यूटीओ द्वारा सदस्य देशों के मध्य व्यापार विवादों का निपटारा भी किया जाता है। 
  • डब्ल्यूटीओ के नियमों के मुताबिक, अगर किसी सदस्य देश को लगता है कि कोई विशेष व्यापार उपाय डब्ल्यूटीओ के मानदंडों के विरुद्ध है तो वह डब्ल्यूटीओ में मामला दायर कर सकता है।
  • किसी विवाद को सुलझाने के लिए द्विपक्षीय परामर्श पहला कदम है। यदि दोनों पक्ष परामर्श के माध्यम से मामले को सुलझाने में सक्षम नहीं हैं, तो उनमें से कोई एक विवाद निपटान पैनल की स्थापना के लिए संपर्क कर सकता है।
  • पैनल के फैसले या रिपोर्ट को डब्ल्यूटीओ के अपीलीय निकाय में चुनौती दी जा सकती है।

डब्ल्यूटीओ के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारत के द्वारा चिन्हित किये गए मुख्य मुद्दे

  • गौरतलब है कि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का तेरहवां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन यूएई के विदेश व्यापार मंत्री थानी अल जायोदी की अध्यक्षता में अबू धाबी में आयोजित किया गया था । 
  • भारत द्वारा इस सम्मेलन में WTO के फोकस में बदलाव करते हुए उससे केवल कृषि निर्यातकों के व्यापारिक हितों की पूर्ति से आगे बढ़ने का आग्रह किया गया।
  • इसके साथ ही भारत द्वारा इस संगठन से खाद्य सुरक्षा और आजीविका बनाए रखने जैसी मूलभूत चिंताओं को दूर करने को प्राथमिकता देने की भी अपील की गई।
  • भारत का तर्क था कि विकासशील देशों के लिए उनकी आबादी, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग कार्यक्रम आवश्यक हैं।
  • मौजूदा डब्ल्यूटीओ नियम विकासशील देशों को सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग कार्यक्रमों के संबंध में कुछ छूट देते हैं।
  • हालाँकि, ये प्रावधान अस्थायी हैं और भारत एक स्थायी समाधान चाहता है जो उनकी विकास आवश्यकताओं को स्वीकार करता हो।
  • इसके अलावा भारत ने अंतरराष्ट्रीय कृषि व्यापार में, विशेष रूप से दुनिया भर में कम आय वाले या संसाधन-गरीब किसानों के लिए एक समान अवसर बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। 
  • इसके साथ ही, जी-33 देशों के सदस्य के रूप में भारत ने डब्ल्यूटीओ से सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग का स्थायी समाधान खोजने का भी आग्रह किया।

WTO

  • स्थापना : 1 जनवरी 1995 को जीएटीटी के स्थान पर
  • देशों के मध्य व्यापार के नियमों को  विनियमित करता है।
  • यूरोपीय संघ सहित 164 सदस्य देश 
  • मुख्यालय:जिनेवा, स्विट्जरलैंड
  • भारत वर्ष 1947 में GATT तथा WTO का संस्थापक सदस्य देश बना।
  • डब्लूटीओ प्रमुख: नगोजी ओकोन्जो-इवेला 

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