22 July, 2026
डाक मतपत्र प्रणाली पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन
Sun 19 Jul, 2026
संदर्भ :
- भारत निर्वाचन आयोग ने कोलकाता में डाक मतपत्र प्रणाली को अधिक समावेशी, सुरक्षित और सुलभ बनाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।
मुख्य बिन्दु :
- आयोजक: इस सम्मेलन का आयोजन भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की संस्था 'इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डैमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट' (IIIDEM) और इंटरनेशनल IDEA द्वारा संयुक्त रूप से
- मुख्य उद्देश्य: डाक मतपत्र प्रणाली को अधिक समावेशी, सुरक्षित और सुलभ बनाने की प्रक्रियाओं पर वैश्विक स्तर पर चर्चा करना
डाक मतपत्र तहत पात्र श्रेणियाँ :
- सेवा मतदाता (Service Voters): सशस्त्र बल और सरकारी कर्मचारी जो भारत से बाहर तैनात हैं।
- चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी: पुलिस और मतदान अधिकारी जो अपने निर्वाचन क्षेत्र से दूर होते हैं।
- निवारक निरोध (Preventive Detention): जेल में बंद वे लोग जिन्हें एहतियातन हिरासत में रखा गया है (नोट: सामान्य कैदियों को भारत में वोट देने का अधिकार नहीं है)।
- विशेष श्रेणी (संशोधित नियम): 85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग और 40% से अधिक विकलांगता (PwD) वाले नागरिक
- ETPBS क्या है? इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम है, जो केवल सेवा मतदाताओं के लिए इस्तेमाल होता है
वैधानिक प्रावधान और नियम :
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951 भारत में चुनावी प्रक्रियाओं और योग्यताओं का आधार तय करते हैं
- चुनाव संचालन नियम, 1961 के तहत डाक मतपत्र की पूरी प्रक्रिया संचालित होती है
- मतों की गिनती वाले दिन, सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती शुरू की जाती है
चुनाव आयोग :
- स्थापना: 25 जनवरी, 1950
- संवैधानिक प्रावधान : भारतीय संविधान का भाग XV (अनुच्छेद 324-329)
- संरचना: चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 के बाद इसे एक बहु-सदस्यीय निकाय बना दिया गया।
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त : ज्ञानेश कुमार
- नियुक्ति: राष्ट्रपति द्वारा
- कार्यकाल : 6 साल का एक निश्चित कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो)
- राष्ट्रीय मतदाता दिवस: 25 जनवरी
निर्वाचन आयोग, संवैधानिक प्रावधान:
- संविधान का भाग: चुनाव का उल्लेख भाग XV (15) में है
- अनुच्छेद 324 : चुनाव आयोग को निर्वाचन की अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियाँ प्रदान करता है
- अनुच्छेद 325 : धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी को मतदाता सूची से वंचित नहीं किया जा सकता
- अनुच्छेद 326 : लोकसभा व विधानसभा चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे
- अनुच्छेद 327 : चुनावों के लिए संसद कानून बना सकती है
- अनुच्छेद 328 : राज्य विधायिका अपने चुनावों के लिए प्रावधान बना सकती है
- अनुच्छेद 329 : चुनाव संबंधी मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकते, सिवाय चुनाव याचिका के
- मतदान की आयु: 61वें संविधान संशोधन अधिनियम (1989) द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था
- 'इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डैमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट' (IIIDE M) :
- भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की एक उन्नत प्रशिक्षण, अनुसंधान और क्षमता निर्माण शाखा है
- स्थापना: इसकी स्थापना जून 2011 में भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा की गई थी। (हाल ही में जून 2026 में इसने अपनी स्थापना के 15 वर्ष पूरे किए हैं)
- मुख्य उद्देश्य और कार्य : चुनावी प्रशिक्षण, वैश्विक क्षमता निर्माण, अनुसंधान और नवाचार आदि
इंटरनेशनल IDEA :
- IDEA का पूरा नाम : International Institute for Democracy and Electoral Assistance/'अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव सहायता संस्थान'
- स्थापना: इसकी स्थापना वर्ष 1995 में स्वीडन के स्टॉकहोम में 14 संस्थापक देशों (जिसमें भारत भी शामिल था) द्वारा की गई थी
- मुख्यालय : स्टॉकहोम, स्वीडन
- वर्ष 2003 से इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है
- कुल सदस्य देश: वर्तमान में इसके 35 सदस्य देश हैं
- पर्यवेक्षक देश : संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) और जापान इसके आधिकारिक पर्यवेक्षक देश हैं
- भारत की स्थिति: भारत इस संगठन का एक संस्थापक सदस्य है
- ऐतिहासिक अवसर: भारत इतिहास में पहली बार वर्ष 2026 के लिए इंटरनेशनल IDEA के काउंसिल ऑफ मेंबर स्टेट्स की अध्यक्षता ग्रहण की है
- भारत के प्रतिनिधि: भारत की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार इस परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं
- भारत की अध्यक्षता की थीम: एक समावेशी, शांतिपूर्ण, लचीली और सतत दुनिया के लिए लोकतंत्र









