20 April, 2026
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2026
Fri 01 May, 2026
संदर्भ :
- केन्द्र सरकार ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2026 को अधिसूचित किया, जो मुख्य रूप से नागरिकता नियम, 2009 में संशोधन करती है।
मुख्य बिन्दु :
- इसका प्राथमिक उद्देश्य : प्रवासी भारतीय नागरिक (OCI) कार्डधारकों की प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाना और सुव्यवस्थित करना। प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और तेज बनाना
- इसमें प्रवासी भारतीय नागरिक (OCI) कार्डधारकों और नागरिकता आवेदनों से संबंधित संशोधित प्रावधान शामिल किया गया है।
मुख्य प्रावधान और बदलाव :
- OCI पंजीकरण का पूर्ण डिजिटलीकरण: OCI कार्ड प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन होगी, जिसके लिए एक नया पोर्टल (ociservices.gov.in) निर्धारित किया गया है।
- ई-ओसीआई (e-OCI) का परिचय: पारंपरिक फिजिकल कार्ड के साथ-साथ अब OCI कार्डधारक ई-ओसीआई (इलेक्ट्रॉनिक) रूप में भी अपना दर्जा प्राप्त कर सकते हैं।
- नाबालिगों के लिए दोहरे पासपोर्ट पर प्रतिबंध: नए नियमों के अनुसार, भारत के बाहर पैदा हुए नाबालिग बच्चे भारतीय पासपोर्ट के साथ-साथ किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं रख सकते। उन्हें एक ही समय में केवल एक ही पासपोर्ट रखने की अनुमति है।
- डिजीटल त्याग (Digital Renunciation): OCI दर्जा त्यागने की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए इसे डिजिटल रूप में भी अनुमति दी गई है। हालांकि, फिजिकल कार्ड जमा करना अभी भी अनिवार्य है।
- बायोमेट्रिक फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन (FTI): OCI आवेदकों को अब अपनी बायोमेट्रिक जानकारी साझा करने की सहमति देने का विकल्प दिया गया है, जिससे हवाई अड्डों पर इमिग्रेशन प्रक्रिया तेज हो सकेगी।
- रद्दीकरण प्रक्रिया: यदि सरकार OCI पंजीकरण रद्द करती है, तो संबंधित व्यक्ति को अपना कार्ड लौटाना अनिवार्य होगा।
नीतिगत विश्लेषण :
- पारदर्शिता और सरलता: इन नियमों का मुख्य उद्देश्य नागरिकता और OCI से जुड़ी नौकरशाही प्रक्रियाओं को कम करना, उन्हें पारदर्शी और तेज़ बनाना है।
- सुरक्षा और अखंडता: नाबालिगों के लिए दोहरे पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगाकर, सरकार भारतीय नागरिकता की अखंडता को मजबूत कर रही है और राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को संबोधित कर रही है।
- डिजिटल इंडिया पहल: यह बदलाव सरकार की डिजिटल इंडिया नीति के अनुरूप है, जो सरकारी सेवाओं को सुलभ और डिजिटल बनाती है।
- नागरिकता अधिनियम, 1955 (Citizenship Act, 1955): यह संशोधन नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत बनाए गए नियमों में बदलाव करता है।
- OCI की परिभाषा और अधिकार: OCI एक भारतीय मूल का विदेशी नागरिक है जिसे आजीवन वीजा और एनआरआई के समान आर्थिक/शैक्षिक लाभ मिलते हैं, लेकिन वे राजनीतिक अधिकार (मतदान आदि) नहीं रखते।
- नागरिकता की समाप्ति (Termination): कोई भी व्यक्ति जो अपनी भारतीय नागरिकता स्वेच्छा से त्यागता है या OCI दर्जा रद्द किया जाता है, उसे संबंधित नियम का पालन करना होगा।
ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) योजना :
- भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को भारत में रहने और काम करने की अनुमति देने वाला एक बहुउद्देशीय वीजा स्टेटस है
- इसे नागरिकता अधिनियम, 1955 में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2005 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था।
- वर्ष 2015 में, भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO) कार्ड योजना का इसमें विलय कर दिया गया था।
पात्रता :
- वह व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत का नागरिक था।
- वह व्यक्ति जो उस समय भारत का नागरिक बनने के लिए पात्र था।
- ऐसे व्यक्तियों के बच्चे, पोते-पोतियां या परपोते-परपोतियां।
- भारतीय नागरिक या ओसीआई कार्डधारक का विदेशी मूल का पति/पत्नी (बशर्ते शादी को कम से कम 2 साल हो चुके हों)।
- अपवाद: वे लोग जो कभी पाकिस्तान, बांग्लादेश या सरकार द्वारा सूचीबद्ध किसी अन्य देश के नागरिक रहे हैं, इसके लिए पात्र नहीं हैं।
लाभ :
- आजीवन वीजा: भारत आने के लिए मल्टी-एंट्री, बहुउद्देशीय और आजीवन वीजा।
- पुलिस रिपोर्टिंग से छूट: भारत में कितने भी समय तक रहने के लिए स्थानीय पुलिस अधिकारियों (FRRO) के पास पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होती।
- आर्थिक और शैक्षिक समानता: वित्तीय, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्रों में एनआरआई (NRI) के समान अधिकार (खेती की जमीन खरीदने को छोड़कर)।
- घरेलू हवाई किराया: भारत में घरेलू उड़ानों के लिए भारतीय नागरिकों के समान किराया।
- प्रवेश शुल्क: राष्ट्रीय उद्यानों, संग्रहालयों और स्मारकों में प्रवेश के लिए भारतीयों के बराबर शुल्क।
सीमाएं (Restrictions - क्या नहीं कर सकते) :
- मतदान का अधिकार: ओसीआई कार्डधारक भारत में वोट नहीं डाल सकते।
- सार्वजनिक पद: वे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट/हाई कोर्ट के जज या सांसद/विधायक नहीं बन सकते।
- सरकारी नौकरी: वे सार्वजनिक सेवाओं (सरकारी नौकरियों) के लिए पात्र नहीं हैं।
- खेती की जमीन: वे भारत में कृषि भूमि या वृक्षारोपण (Plantation) संपत्ति नहीं खरीद सकते।
- संरक्षित क्षेत्र: 'प्रतिबंधित' या 'संरक्षित' क्षेत्रों (जैसे लद्दाख या उत्तर-पूर्व के कुछ हिस्से) में जाने के लिए विशेष अनुमति (PAP/RAP) की आवश्यकता होती है।
महत्वपूर्ण जानकारी (Essential Facts) :
- दोहरी नागरिकता नहीं: भारत "दोहरी नागरिकता" (Dual Citizenship) नहीं देता है।
- ओसीआई केवल एक विशेष वीजा दर्जा है, नागरिकता नहीं।
- आवेदन प्रक्रिया: यह पूरी तरह ऑनलाइन है (ociservices.gov.in पर)।
- रद्दीकरण: यदि ओसीआई कार्ड धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया हो या कार्डधारक ने भारत के संविधान का अपमान किया हो, तो सरकार इसे रद्द कर सकती है।









