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14 नए समुद्री बंदरगाह ई-वीज़ा प्रवेश बिंदु घोषित

Fri 24 Apr, 2026

संदर्भ :

  • केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने अप्रैल 2026 में 14 नए समुद्री बंदरगाहों को आव्रजन जाँच चौकियों (Immigration Check Posts - ICPs) के रूप में अधिसूचित किया है, जहाँ से ई-वीज़ा (e-Visa) धारक विदेशी नागरिक भारत में प्रवेश कर सकेंगे।

अधिसूचित किए गए 14 नए बंदरगाहों की सूची :

  • नए जोड़े गए बंदरगाह मुख्य रूप से चार राज्यों में स्थित हैं
  • गुजरात (7 बंदरगाह): अलंग, बेदी बंदर, भावनगर, पोरबंदर, हजीरा, पिपावाव और मांडवी
  • तमिलनाडु (3 बंदरगाह): कुड्डालोर, नागापट्टिनम और थूथुकुडी
  • आंध्र प्रदेश (2 बंदरगाह): काकीनाडा और कृष्णापट्टनम
  • ओडिशा (2 बंदरगाह): पारादीप और धामरा

प्रमुख बिंदु :

  • ई-वीज़ा बुनियादी ढाँचा: इस विस्तार के बाद, अब भारत में कुल 114 आव्रजन जाँच चौकियाँ (हवाई, समुद्री, भूमि, रेल और नदी मार्ग मिलाकर) हो गई हैं। इनमें से 37 समुद्री बंदरगाह ICPs के रूप में कार्यरत हैं, जिनमें से 33 बंदरगाहों पर ई-वीज़ा के माध्यम से प्रवेश की सुविधा उपलब्ध है।
  • उद्देश्य: समुद्री मार्गों से आने वाले पर्यटकों और व्यवसायियों (जैसे क्रूज यात्री, तकनीशियन और सर्वेक्षक) के लिए प्रवेश प्रक्रिया को सरल बनाना।
  • ई-वीज़ा की पात्रता: वर्तमान में भारत की ई-वीज़ा सुविधा 207 देशों के नागरिकों के लिए उपलब्ध है (चीन, पाकिस्तान, यमन और ईरान जैसे देशों को छोड़कर)।
  • श्रेणियाँ: यह वीज़ा पर्यटन, व्यवसाय, चिकित्सा (Medical), छात्र और ट्रांजिट सहित विभिन्न श्रेणियों में जारी किया जाता है।

आव्रजन जाँच चौकियाँ (Immigration Check Posts - ICP) :

  • वे निर्दिष्ट स्थान हैं जहाँ सरकारी अधिकारी भारत में प्रवेश करने या यहाँ से बाहर जाने वाले व्यक्तियों के यात्रा दस्तावेजों (जैसे पासपोर्ट और वीज़ा) की जाँच और सत्यापन करते हैं।
  • इन चौकियों का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना और अवैध प्रवेश को रोकना है।

भारत में ICP के प्रकार और वितरण :

मार्ग का प्रकार विवरण
हवाई मार्ग (Airports) प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे जहाँ से विदेश यात्रा संभव है (जैसे दिल्ली, मुंबई)
समुद्री मार्ग (Seaports) कुल 37 समुद्री बंदरगाह ICP के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिनमें से 33 ई-वीज़ा के लिए अधिसूचित हैं
भूमि मार्ग (Land Borders) नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसी सीमाओं पर स्थित चौकियाँ (जैसे अटारी, पेट्रापोल)
रेल और नदी मार्ग अंतरराष्ट्रीय रेल सेवाओं (जैसे भारत-बांग्लादेश सीमा) के लिए निर्दिष्ट स्थान

 

 

 

 

 

प्रबंधन :

  • भारत में ICPs का प्रबंधन मुख्य रूप से आव्रजन ब्यूरो (Bureau of Immigration - BoI) द्वारा किया जाता है, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) के अधीन कार्य करता है। कुछ छोटी चौकियों का संचालन संबंधित राज्य सरकारों की पुलिस द्वारा भी किया जाता है।

ई-वीज़ा (e-Visa) :

  • एक आधिकारिक डिजिटल दस्तावेज़ है जो विदेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश करने और यहाँ यात्रा करने की अनुमति देता है।
  • यह पारंपरिक 'स्टीकर वीज़ा' (जो पासपोर्ट पर चिपकाया जाता है) का एक आधुनिक और तेज़ विकल्प है, जिसे पूरी तरह से ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है।

ई-वीज़ा की मुख्य विशेषताएँ :

  • पूरी तरह से ऑनलाइन: आवेदक को किसी दूतावास या वाणिज्य दूतावास जाने की आवश्यकता नहीं होती। आवेदन, दस्तावेज़ अपलोड और शुल्क का भुगतान सब कुछ इंटरनेट के माध्यम से आधिकारिक पोर्टल पर किया जाता है।
  • इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकरण (ETA): आवेदन स्वीकृत होने के बाद, यात्री को ईमेल पर एक PDF दस्तावेज़ प्राप्त होता है जिसे ETA कहा जाता है। यात्री को इसका प्रिंट आउट लेकर भारत आना होता है।
  • पासपोर्ट पर मुहर: जब यात्री भारत की किसी आव्रजन जाँच चौकी (जैसे एयरपोर्ट या बंदरगाह) पर पहुँचता है, तो अधिकारी उसके पासपोर्ट पर अंतिम वीज़ा मुहर (Stamping) लगाते हैं।

वैधता :

  • न्यूनतम: 30 दिन (ई-पर्यटन और ई-कॉन्फ्रेंस के लिए)
  • अधिकतम: 5 वर्ष (ई-पर्यटन और ई-स्टूडेंट वीज़ा के लिए)

ई-वीज़ा की श्रेणियाँ :

  • e-Tourist Visa: पर्यटन, दर्शनीय स्थलों की यात्रा या दोस्तों से मिलने के लिए (30 दिन, 1 वर्ष या 5 वर्ष की वैधता के विकल्प)।
  • e-Business Visa: व्यापारिक बैठकों या निवेश के लिए।
  • e-Medical Visa: भारत में इलाज कराने के लिए।
  • e-Medical Attendant Visa: मरीज़ के साथ आने वाले दो सहायकों के लिए।
  • e-Conference Visa: सम्मेलनों में भाग लेने के लिए।
  • अन्य नई श्रेणियाँ: इसमें e-Transit (यात्रा के दौरान रुकने के लिए), e-Film (फिल्मांकन), e-Student, और e-Ayush जैसी श्रेणियाँ भी शामिल की गई हैं।

पात्रता और नियम :

  • देश: वर्तमान में यह सुविधा लगभग 207 देशों के नागरिकों के लिए उपलब्ध है।
  • प्रवेश बिंदु: ई-वीज़ा धारक भारत के 33 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों और 33 अधिसूचित समुद्री बंदरगाहों (हाल ही में जोड़े गए 14 नए बंदरगाहों सहित) से प्रवेश कर सकते हैं।
  • प्रतिबंध: पाकिस्तानी मूल के नागरिकों या राजनयिक (Diplomatic) पासपोर्ट धारकों के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं है; उन्हें नियमित वीज़ा प्रक्रिया का पालन करना होता है।
  • महत्वपूर्ण अपडेट: 31 मार्च 2026 से, सभी विदेशी नागरिकों के लिए भारत आगमन से पहले एक डिजिटल e-Arrival Card भरना भी अनिवार्य कर दिया गया है, जो ई-वीज़ा के अतिरिक्त एक आवश्यक प्रक्रिया है।

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