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PMMVY के 9 वर्ष पूर्ण

Sat 03 Jan, 2026

संदर्भ :

  • प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) ने 1 जनवरी 2026 को अपने 9 वर्ष पूरा किया, जिसे 1 जनवरी 2017 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था।

मुख्‍य बिन्‍दु :

  • एक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) योजना है
  • पूर्व नाम : इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (IGMSY)
  • नाम परिवर्तन : वर्ष 2010 में
  • पुनर्नामित और विस्तारित किया गया : वर्ष 2017 में
  • इसे 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013' के प्रावधानों के अनुरूप लागू किया गया था
  • यह मातृत्व लाभ से जुड़ा एक कार्यक्रम है।
  • कार्यान्वित : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा
  • महिला सशक्तिकरण से संबंधित भारत सरकार के ‘मिशन शक्ति’ का एक प्रमुख घटक है।

योजना के मुख्य उद्देश्य :

  • गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को वेतन हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति प्रदान करना, ताकि वे प्रसव पूर्व एवं बाद में पर्याप्त आराम ले सकें।
  • माँ एवं बच्चे के स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार लाना।
  • स्वास्थ्य सेवाओं (जैसे एंटी-नेटल चेक-अप, टीकाकरण) की खोज को बढ़ावा देना।
  • लड़की बच्चे के प्रति सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित करना (दूसरे बच्चे के लिए यदि लड़की हो तो अतिरिक्त लाभ)

पात्रता मानदंड :

  • 19 वर्ष या उससे अधिक आयु की गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएँ
  • पहला जीवित बच्चा (या दूसरा बच्चा यदि लड़की हो)
  • केंद्र/राज्य सरकार या PSU में नियमित नौकरी वाली महिलाएँ या जो अन्य कानूनों से समान लाभ प्राप्त कर रही हों, अपात्र हैं
  • गर्भावस्था 1 जनवरी 2017 या उसके बाद की होनी चाहिए
  • गर्भपात/मृत प्रसव की स्थिति में अगली गर्भावस्था के लिए फिर पात्रता

लाभ एवं किश्तें (PMMVY 2.0 के तहत, अप्रैल 2022 से प्रभावी) :

  • पहले बच्चे के लिए: कुल ₹5,000 दो किश्तों में।
  • पहली किश्त: ₹3,000 (गर्भावस्था के 6 महीने बाद कम से कम एक ANC पूरा होने पर)
  • दूसरी किश्त: ₹2,000 (प्रसव पंजीकरण एवं बच्चे के 14 सप्ताह में टीकाकरण पूरा होने पर)
  • दूसरे बच्चे के लिए (यदि लड़की हो): ₹6,000 एक किश्त में (प्रसव एवं टीकाकरण के बाद)
  • जननी सुरक्षा योजना (JSY) से अतिरिक्त लाभ मिल सकता है, जिससे कुल औसतन ₹6,000 तक हो जाता है
  • लाभ सीधे बैंक/पोस्ट ऑफिस खाते में DBT के माध्यम से

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) : तुलना

विशेषता (Feature) PMMVY (01.01.2017 से 31.03.2022 तक) PMMVY 2.0 (01.04.2022 से)
उद्देश्य (Objective) पहले जीवित बच्चे के लिए ₹5,000 की नकद प्रोत्साहन राशि, ताकि मजदूरी हानि की भरपाई हो और मातृ स्वास्थ्य-सेवा अपनाने के व्यवहार में सुधार हो पूर्व उद्देश्यों के अतिरिक्त, बालिका कल्याण को बढ़ावा देना; यदि दूसरा बच्चा लड़की है तो प्रोत्साहन का विस्तार
पात्र बच्चे (Eligible Children) केवल पहला जीवित बच्चा पहला बच्चा; दूसरा बच्चा (यदि लड़की हो)
लाभ राशि एवं किश्तें (Benefit Amount & Installments)

 

कुल ₹5,000 तीन किश्तों में:
  • ₹1,000 — गर्भावस्था का प्रारंभिक पंजीकरण
  • ₹2,000 — पहली प्रसव-पूर्व जांच पर
  • ₹2,000 — बच्चे के जन्म के पंजीकरण एवं टीकाकरण के बाद
  • पहले बच्चे के लिए: ₹5,000 — 2 किश्तों में
  • दूसरे बच्चे (लड़की) के लिए: ₹6,000 — एकमुश्त
शर्तें (Conditionalities)

 

गर्भावस्था का पंजीकरण: अंतिम मासिक धर्म (LMP) के 150 दिनों के भीतर

LMP के 6 माह बाद 1 ANC जांच

जन्म पंजीकरण एवं बच्चे का टीकाकरण पूर्ण

 

पहले बच्चे के लिए मूल शर्तें समान

दूसरे बच्चे (लड़की) के लिए: केवल बच्चे का लिंग सत्यापन एवं टीकाकरण

 

JSY लाभ का समावेशन (Inclusion of JSY Benefit) JSY (जननी सुरक्षा योजना) की राशि को कुल लाभ में जोड़ा जाता है — औसत लाभ ₹6,000 तक वही एकीकरण लागू
DBT मोड (DBT Mode) बैंक/डाकघर खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) PMMVYsoft MIS एवं DBT (आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम) के माध्यम से जारी

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