01 September, 2025
GST परिषद की 56वीं बैठक
Thu 04 Sep, 2025
संदर्भ :
- GST परिषद की 56वीं बैठक 3-4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित हुई, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अध्यक्षता की।
मुख्य बिन्दु :
- इस बैठक में केंद्र और राज्यों के वित्त मंत्रियों, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, मेघालय और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों, और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
- यह बैठक GST ढांचे में अगली पीढ़ी के सुधारों (Next-Generation GST Reforms) को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण थी, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले से घोषित किया था।
प्रमुख बिंदु और सुधार :
GST के मौजूदा चार-स्तरीय कर ढाँचे (5%, 12%, 18%, और 28%) को 'सिंपल टैक्स' में बदल दिया गया है, जिसमें केवल दो दरें हैं:
- स्टैंडर्ड रेट: 18% (राजस्व स्थिरता के लिए गैर-आवश्यक वस्तुओं पर लागू किया गया)
- मेरिट रेट: 5% (आम आदमी के लिए लागत कम करने हेतु आवश्यक वस्तुओं को शामिल किया गया)
- कुछ विशेष वस्तुओं और सेवाओं पर 40% की एक विशेष डिमेरिट दर भी लागू होगी
आम आदमी के लिए वस्तुओं और सेवाओं पर GST में कमी :
- दैनिक उपयोग की वस्तुएँ: हेयर ऑयल, साबुन, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, किचनवेयर और अन्य घरेलू सामानों पर जीएसटी को 18% या 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
- खाद्य पदार्थ: पैकेज्ड नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, मक्खन, घी, और कॉर्नफ्लेक्स पर GST को 12% या 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
- डेयरी और बेकरी उत्पाद: यूएचटी दूध, पहले से पैक और लेबल वाले पनीर/छेना पर जीएसटी को 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है। सभी भारतीय ब्रेड (चपाती, पराठा, परोटा) पर भी GST हटा दिया गया है।
महत्वपूर्ण क्षेत्रों में GST में छूट और कटौती
स्वास्थ्य और चिकित्सा :
- जीवनरक्षक दवाएँ: 33 जीवनरक्षक दवाओं पर जीएसटी को 12% से घटाकर शून्य कर दिया गया है
- कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की दवाएँ: कैंसर और दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 3 दवाओं पर जीएसटी को 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है
- अन्य दवाएँ और चिकित्सा उपकरण: अन्य सभी दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। कई चिकित्सा उपकरणों, जैसे कि डायग्नोस्टिक किट, बैंडेज, और ग्लूकोमीटर पर जीएसटी को 12% या 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है
- स्वास्थ्य और जीवन बीमा: सभी निजी जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी से पूरी तरह छूट दी गई है। इससे बीमा को आम आदमी के लिए और किफायती बनाया जा सकेगा
ऑटोमोबाइल क्षेत्र :
- छोटी कारें और मोटरसाइकिल: 350 सीसी या उससे कम क्षमता वाली छोटी कारों और मोटरसाइकिलों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है
- बस और ट्रक: बसों, ट्रकों और एंबुलेंस पर भी जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है
- ऑटो कलपुर्जे: सभी ऑटो कलपुर्जों पर एक समान 18% की दर लागू की गई है। तीन-पहिया वाहनों पर इसे 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।
उद्योग और व्यवसाय :
- कपड़ा उद्योग: हाथ से बने रेशे पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% और मानव निर्मित धागे पर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
- सीमेंट: सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।
- हस्तशिल्प और पत्थर: हस्तशिल्प, संगमरमर, ग्रेनाइट ब्लॉक, और चमड़े के सामान जैसी श्रम-आधारित वस्तुओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
- उर्वरक: सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है।
- नवीकरणीय ऊर्जा: नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
सेवा क्षेत्र :
- होटल आवास: 7,500 रुपये प्रति यूनिट प्रतिदिन के कमरों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
- व्यक्तिगत सेवाएँ: जिम, सैलून, नाई, योग केंद्र जैसी सौंदर्य और शारीरिक स्वास्थ्य सेवाओं पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
- प्रभावी तिथि: ये बदलाव 22 सितंबर 2025 (नवरात्रि के पहले दिन) से लागू होंगे, सिवाय तंबाकू उत्पादों के, जिनके लिए कुछ शर्तों के आधार पर बाद में लागू होंगे
वस्तु एवं सेवा कर (GST)
- एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री, उत्पादन और खपत पर लगाया जाता है
- उद्देश्य: कर प्रणाली को सरल बनाना, राज्य और केंद्र के बीच कर संग्रह में तालमेल और टैक्स चोरी को कम करना
शुरूआत और कानूनी आधार :
- आरंभ: 1 जुलाई 2017
कानूनी आधार:
- संविधान (122वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2016
- GST एक्ट 2017 (CGST, SGST, IGST)
प्रकार :
केंद्र और राज्य के लिए अलग-अलग GST
- CGST (Central GST / केंद्रीय GST): केंद्र सरकार के लिए
- SGST (State GST / राज्य GST): राज्य सरकार के लिए
- IGST (Integrated GST / समेकित GST): राज्यों के बीच लेन-देन पर
GST से जुड़े प्रमुख दस्तावेज :
- GSTIN (GST Identification Number) : पंजीकरण संख्या
- GST रिटर्न फाइलिंग : ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करना
- टैक्स इनवॉइस : खरीद/बिक्री का दस्तावेज
GST लागू क्षेत्र :
- सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू
- राज्यों और केंद्र सरकार दोनों को कर संग्रह में हिस्सेदारी
GST से सं
बंधित संविधान के अनुच्छेद :
- अनुच्छेद 246A : संसद और राज्य विधानसभाओं को GST लगाने और वसूलने का अधिकार
- अनुच्छेद 269A : राज्यों के बीच वस्तु और सेवा कर (IGST) का वितरण और प्रावधान
- अनुच्छेद 279A : GST परिषद (GST Council) की स्थापना, कार्य और संरचना
- अनुच्छेद 366(12A) : “अवधारणा: वस्तु और सेवा कर” की परिभाषा
GST परिषद
- स्थापना: संविधान (101वां संशोधन) अधिनियम, 2016 के तहत
- कानूनी आधार: अनुच्छेद 279A
- उद्देश्य: केंद्र और राज्यों के बीच वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संचालन, नीति निर्धारण और सुधारों के लिए समन्वय स्थापित करना
संरचना :
- अध्यक्ष: वित्त मंत्री, भारत सरकार (Union Finance Minister)
सदस्य:
- सभी राज्यों के वित्त मंत्री या उनके प्रतिनिधि
- केंद्र के लिए एक प्रतिनिधि
निर्णय प्रक्रिया:
- परिषद के निर्णयों के लिए कम से कम आधे सदस्य (कोरम) की उपस्थिति आवश्यक होती है
- निर्णय तीन-चौथाई (75%) बहुमत से लिए जाते हैं
- केंद्र सरकार के मत का भार कुल मतों में 1/3 और राज्यों का सामूहिक भार 2/3 होता है
मुख्य कार्य :
- कर दरों और नीति का निर्धारण
- छूट और कर संरचना में सुधार
- राज्यों और केंद्र के बीच विवाद समाधान
- जीएसटी प्रणाली में तकनीकी और प्रशासनिक सुधार सुझाना
- व्यापारियों और नागरिकों के लिए सरल और पारदर्शी कर नीति सुनिश्चित करना
विशेष अधिकार :
- किसी भी राज्य या केंद्र सरकार द्वारा GST लगाने या दर बदलने से पहले GST परिषद की मंजूरी अनिवार्य
- राज्यों के बीच IGST और कर संग्रह का वितरण नियंत्रित करना
- कर नीति में समानता और संतुलन बनाए रखना