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NCDC को ₹2,000 करोड़ की अनुदान सहायता योजना को मंजूरी

Sun 03 Aug, 2025

संदर्भ :

  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) को 2025-26 से 2028-29 तक चार वर्षों के लिए कुल 2,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय अनुदान सहायता योजना को मंजूरी दी।

योजना का अवलोकन :

  • कुल परिव्यय: 2,000 करोड़ रुपये (2025-26 से 2028-29 तक, प्रति वर्ष 500 करोड़ रुपये)
  • उद्देश्य: सहकारी समितियों को सस्ती दरों पर ऋण प्रदान करना, जिससे उनकी क्षमता वृद्धि, आधुनिकीकरण, गतिविधियों का विविधीकरण, और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिले
  • लक्षित लाभार्थी: देश भर में 13,288 सहकारी समितियों के लगभग 2.9 करोड़ सदस्य, जिनमें 94% किसान शामिल हैं। ये समितियाँ डेयरी, मत्स्य पालन, चीनी, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड स्टोरेज, श्रमिक, और महिला-नेतृत्व वाली सहकारी समितियों जैसे क्षेत्रों में सक्रिय हैं
  • कार्यान्वयन एजेंसी: सहकारिता मंत्रालय के तहत NCDC, जो ऋण वितरण, परियोजना कार्यान्वयन की निगरानी, और ऋण वसूली के लिए जिम्मेदार होगी
  • वित्तीय मॉडल: 2,000 करोड़ रुपये का अनुदान भारत सरकार की बजटीय सहायता से प्रदान किया जाएगा, जिसके आधार पर NCDC खुले बाजार से 20,000 करोड़ रुपये जुटाएगा

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)

  • स्थापना : 1963
  • वैधानिक निगम : राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 के तहत
  • प्रशासनिक नियंत्रण: सहकारिता मंत्रालय
  • मुख्यालय: नई दिल्ली
  • क्षेत्रीय कार्यालय : 19(बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, गांधीनगर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, पटना, पुणे, रायपुर, रांची, शिमला, तिरुवनंतपुरम, और विजयवाड़ा)
  • उद्देश्य: सहकारी सिद्धांतों पर आधारित कृषि उपज, खाद्य पदार्थों, औद्योगिक वस्तुओं, पशुधन, और अन्य अधिसूचित वस्तुओं के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, निर्यात, और आयात को बढ़ावा देना और वित्तपोषण करना

प्रमुख कार्य:

  • वित्तपोषण: सहकारी समितियों को सस्ती दरों पर ऋण और अनुदान प्रदान करना
  • क्षमता निर्माण: सहकारी समितियों के लिए प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता
  • परियोजना कार्यान्वयन: सहकारी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास, जैसे गोदाम, शीत भंडार, और प्रसंस्करण इकाइयों को समर्थन
  • क्षेत्र: डेयरी, मत्स्य पालन, चीनी, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, उर्वरक, हथकरघा, श्रमिक, और महिला-नेतृत्व वाली सहकारी समितियाँ

प्रबंधन:

  • सामान्य परिषद: 51 सदस्यों की परिषद, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय सहकारिता मंत्री होते हैं
  • प्रबंधन बोर्ड: 12 सदस्यों का बोर्ड, जिसके अध्यक्ष सहकारिता मंत्रालय के सचिव होते हैं

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