12 May, 2025
अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस
Wed 01 May, 2024
संदर्भ
- प्रति वर्ष 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। यह दिन श्रमिक लोगों के योगदान और उनके अधिकारों के लिए लड़ने वाले श्रमिक आंदोलन को चिह्नित करता है।
प्रमुख बिन्दु
- अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 2024 की थीम है - जलवायु परिवर्तन के बीच कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना ।
- गौरतलब है कि अमेरिका के ऐतिहासिक श्रमिक संघ आंदोलन में श्रमिक दिवस को मान्यता प्रदान की गई थी।
- यूरोप में पहली ‘इंटरनेशनल कॉन्ग्रेस ऑफ़ सोशलिस्ट पार्टीज़’ द्वारा जुलाई 1889 में एक प्रस्ताव पारित किया गया, और यह घोषित किया गया कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस/मई दिवस के रूप मनाया जाएगा।
- रूसी क्रांति, 1917 के पश्चात् सोवियत संघ और पूर्वी ब्लॉक राष्ट्रों ने मज़दूर दिवस मनाना प्रारम्भ किया।
- भारत में 1 मई, 1923 को पहली बार चेन्नई में मज़दूर दिवस का आयोजन किया गया।
- सर्वप्रथम हिंदुस्तान की ‘लेबर किसान पार्टी’ के प्रमुख सिंगारावेलु द्वारा मज़दूर दिवस पहल की गई थी।
श्रम एवं श्रमिकों से सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधान
- भारत के संविधान के तहत, श्रम समवर्ती सूची का एक विषय है जहां केंद्र और राज्य दोनों सरकारें केंद्र के लिए आरक्षित कुछ मामलों के अधीन कानून बनाने के लिए सक्षम हैं।
श्रम एवं श्रमिकों से जुड़े प्रमुख अनुछेद
अनुच्छेद 14
- इसके अंतर्गत विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का उपबंध किया गया है।
- यह भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर भारतीय नागरिकों एवं विदेशी दोनों के लिये समान व्यवहार का उपबंध करता है।
अनुच्छेद 19(1) (ग)
- नागरिकों को संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार देता है।
अनुच्छेद 21
- प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है।
अनुच्छेद 23
- मानव के दुर्व्यापार और बलात श्रम का प्रतिषेध।
अनुच्छेद 24
- चौदह वर्ष से कम आयु के बालकों के किसी कारखाने, खान या किसी अन्य जोखिमयुक्त व्यवसाय में कार्य करने पर रोक लगाता है।
अनुच्छेद 39 (क)
- राज्य अपने नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों हेतु समान कार्य के लिये समान वेतन का प्रावधान करता है।
अनुच्छेद 41
- राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा।
अनुच्छेद 42
- राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा।
अनुच्छेद 43
- राज्य उपयुक्त कानून या आर्थिक संगठन या किसी अन्य तरीके से, सभी श्रमिकों, चाहे कृषि, औद्योगिक या अन्य, को काम, जीवनयापन योग्य मजदूरी, काम की स्थितियां सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, जिससे जीवन का एक सभ्य मानक और अवकाश का पूरा आनंद सुनिश्चित हो सके।
अनुच्छेद 43 क
- राज्य को उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने के अधिकार देता है।
श्रम कल्याण सुधार के उद्देश्य से 3 श्रम संहिता विधेयक पारित किये हैं-
- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
- व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति सहिंता, 2020
- औद्योगिक संबंध संहिता, 2020
परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण तथ्य
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
- स्थापना : वर्ष 1919 में ( वर्साय की संधि द्वारा)
- प्रकार : संयुक्त राष्ट्र संघ की संबद्ध एजेंसी
- मुख्यालय: जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड
- स्थापना का उद्देश्य: वैश्विक एवं स्थायी शांति हेतु सामाजिक न्याय आवश्यक है।