19 May, 2025
अनुच्छेद 370 पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय
Tue 12 Dec, 2023
सन्दर्भ
- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के आदेश को संवैधानिक तौर पर वैध ठहराया है।
- इसके अलावा संविधान पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था।
प्रमुख बिंदु
- यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने दिया ।
- संविधान पीठ ने इस मामले पर 16 दिनों की सुनवाई की थी एवं पांच सितंबर को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था।
- विदित हो कि सुप्रीम कोर्ट में कुल 23 याचिकाएं दायर की गई थीं।
- इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को यह निर्देश दिया कि वह सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराए।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल के मुताबिक जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्द से जल्द दिया जाएगा।
- इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय ने लद्दाख को अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले को भी सही ठहराया।
जम्मू & कश्मीर पर मुख्य न्यायाधीश की राय
- उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और ये अनुच्छेद 1 और 370 में प्रदर्शित है।
- जम्मू-कश्मीर भारत में विलय के बाद संप्रभु राज्य नहीं रहा।
- चीफ जस्टिस ने कहा कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370 को हटाने का नोटिफिकेशन जारी करने का अधिकार है। राष्ट्रपति संविधान सभा की अनुशंसाओं से बंधे हुए नहीं हैं।
अनुच्छेद 370 का निरसन
- गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने की घोषणा की थी और क्षेत्र को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था।
परीक्षापयोगी तथ्य -
जम्मू &कश्मीर
- अनुच्छेद 370 की समाप्ति :5 अगस्त, 2019
- उपराज्यपाल: मनोज सिन्हा
- राजधानी:श्रीनगर (मई–अक्टूबर) ,जम्मू (नवम्बर)
राष्ट्रीय उद्यान
- दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान
- हेमिस राष्ट्रीय उद्यान
- किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान
लद्दाख
- केंद्र-शासित प्रदेश - 31 अक्टूबर 2019
- उपराज्यपाल -बीडी. मिश्रा
लद्दाख के महत्वपूर्ण दर्रे
- खारदुंग ला दर्रा
- चांग ला दर्रा
- ज़ोजी ला दर्रा
- लाचुलुंग ला दर्रा